लोकसभा में शुक्रवार को शोर-शराबे के बीच केवल 30 मिनट में तीन विधेयक पारित हो गए। इनमें खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक, 2023, राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023 और राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक, 2023 शामिल हैं।
31 जुलाई तक लोकसभा स्थगित:
इन तीनों विधेयकों के पारित होने के बाद लोकसभा को 31 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक के कानून बनने से लीथियम जैसे क्रिटिकल खनिजों के खनन में निजी क्षेत्र को बोली लगाने की अनुमति मिलेगी।
विधेयक खनन क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा: केंद्रीय मंत्री:
इस विधेयक को संक्षिप्त चर्चा के बाद पारित किया गया। केंद्रीय कोयला और खान मंत्री प्रल्हाद जोशी ने विधेयक पर संक्षिप्त चर्चा का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि यह विधेयक खनन क्षेत्र में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा। उन्होंने भरोसा जताया कि वर्ष 2025-26 तक भारत में कोयले का आयात बंद हो सकता है।
बिना चर्चा के पारित हुए दो विधेयक:
अन्य दो विधेयकों को बिना चर्चा के पारित कर दिया गया। राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग विधेयक में दंत चिकित्सक अधिनियम, 1948 को निरस्त करने का प्रविधान है। इस विधेयक में देश में दंत चिकित्सा शिक्षा के लिए राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग (एनएमसी) स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।
इसका उद्देश्य दंत चिकित्सा शिक्षा को किफायती बनाना है। राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग विधेयक 2023 का उद्देश्य भारतीय नर्सिंग परिषद अधिनियम, 1947 को निरस्त करना और राष्ट्रीय नर्सिंग और मिडवाइफरी आयोग (एनएनएमसी) की स्थापना करना है। प्रसव में मददगार दाई के काम को मिडवाइफरी कहा जाता है।