प्रदेश के सरकारी विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों, निगमों, स्थानीय निकायों और स्वायत्तशासी संस्थाओं को आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की नियुक्ति को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। कौशल विकास एवं सेवायोजन विभाग अब आउटसोर्सिंग एजेंसी की भूमिका में होगा। विभाग के अंतर्गत रोजगार प्रयाग पोर्टल विकसित किया गया है।
इस पोर्टल पर पंजीकरण के बाद युवा आउटसोर्सिंग के रिक्त पदों के लिए आवेदन कर सकेंगे। राज्यपाल ने रोजगार प्रयाग पोर्टल के माध्यम से आउटसोर्सिंग मैनपावर खरीदने के लिए प्रक्रिया एवं शर्तों को स्वीकृति दी है। मुख्य सचिव डा एसएस संधु ने सभी विभागों के अपर मुख्य सचिवों, प्रमुख सचिवों, सचिवों व प्रभारी सचिवों के साथ ही विभागाध्यक्षों एवं जिलाधिकारियों को आदेश जारी किया है।
मुख्य सचिव ने बताया कि विभिन्न राजकीय विभागों में उपनल व पीआरडी के माध्यम से आउटसोर्सिंग के कार्मिकों की पूर्ति की जा रही है। दोनों एजेंसियां एक निश्चित वर्ग के अभ्यर्थियों का पंजीकरण कर रही है। इससे राज्य के अन्य अभ्यर्थियों का आउटसोर्स कार्मिक के रूप में प्रतिनिधित्व कम है, जबकि सेवायोजन कार्यालय में पंजीकरण कराने वाले अभ्यर्थियों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है।
शासनादेश के अनुसार जिस विभाग को आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्मिकों अथवा सेवाओं की आवश्यकता है, वह गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस (जेम) पोर्टल निर्धारित प्रक्रिया से सेवाप्रदाता का चयन करेगा। चयनित सेवा प्रदाता की ओर से रोजगार प्रयाग पोर्टल पर नियोजक के रूप में एकाउंट बनाया जाएगा। किसी सेवा प्रदाता एजेंसी की ओर से आउटसोर्स कार्मिक उपलब्ध कराए गए हैं तो ऐसी स्थिति में पहले के कार्मिकों को सम्मिलित करते हुए आउटसोर्सिंग की रिक्तियों को गिना जाएगा।
पोर्टल पर कुल पदों को दर्शाया जाएगा,लेकिन भर्ती की कार्यवाही कार्यरत पदों को छोड़कर की जाएगी। मुख्य सचिव ने बताया कि वर्तमान में सेवायोजन विभाग युवाओं का पंजीकरण अपुणी सरकार पोर्टल के माध्यम से कर रहा है। अब किसी भी अभ्यर्थी को आउटसोर्सिंग कार्मिक के रूप में कार्य करने के लिए रोजगार प्रयाग पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा।
यदि अभ्यर्थी पहले से सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत है तो ऐसी स्थिति में पंजीयन प्रमाणपत्र अपलोड करने के बाद वह रोजगार प्रयाग पोर्टल पर प्रोफाइल बना सकेगा। सेवायोजन कार्यालय में पंजीकृत नहीं होने की स्थिति में अभ्यर्थी को पहले कार्यालय में पंजीकरण कराना होगा।
शासनादेश में सेवाप्रदाता एजेंसी के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश दिए गए हैं। पोर्टल पर रिक्त पदों के प्रकाशन के 24 घंटे के बाद अंतिम तिथि तक आवेदन किया जा सकेगा। आवेदन करने की अवधि न्यूनतम सात दिन होगी। अधिकतम अवधि का चयन सेवाप्रदाता स्वयं करेगा।