मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणा “उत्तराखंड राज्य के समस्त जलमूल्य एवं सीवर उपभोक्ताओं द्वारा अवशेष देयको का एकमुश्त भुगतान करने की दशा में विलंब शुल्क में 100% छूट दी जाएगी।”
अधिशासी अभियंता जल संस्थान मसूरी ने जानकारी देते हुए बताया कि
इस संबंध में प्राप्त शासनादेश के अनुसार अगर 31 मार्च 2022 तक जल एवं सीवर के (घरेलू एवं व्यवसायिक) अवशेष देयकों (bill) का एकमुश्त भुगतान किए जाने की दशा में विलंब शुल्क में शत प्रतिशत (100 %) छूट मिलेगी। कृपया इस छूट का लाभ उठाएं और अपने अवशेष जलमूल्य एवं सीवर सीट का भुगतान अविलंब करना सुनिश्चित करें।