उत्तराखंड में अब सुरक्षा व्यवस्था को और पुख्ता किया जा रहा है। प्रदेश में अब जल्द ही स्टेट इंडस्ट्रियल पुलिस फोर्स (एसआइएसएफ) और पर्यटन पुलिस का गठन किया जाएगा। साथ ही नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए टास्क फोर्स भी अस्तित्व में आएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई समीक्षा बैठक में उठाए गए इन बिंदुओं के क्रम में अब अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने गृह विभाग के अधिकारियों को इन प्रकरणों में तेजी से कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। मंगलवार को अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने गृह विभाग के अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा की।
अधिकारियों को दिए गए प्रशिक्षण
इस बैठक के दौरान अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ शनिवार को हुई बैठक में उठाए गए प्रकरणों पर चर्चा की। बैठक में उन्होंने निर्देश दिए कि केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिए पुलिस मुख्यालय से प्रस्ताव मंगाया जाए। उन्होंने केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की भांति प्रदेश में राज्य औद्योगिक बल बनाने के लिए भी जल्द कदम उठाने को कहा। साथ ही उन्होंने पुलिस मुख्यालय से पृथक पर्यटन पुलिस के गठन के लिए सुस्पष्ट प्रस्ताव भेजने को कहा।
जेल मैनुअल एवं जेल एक्ट को संशोधित करके करें लागू
प्रदेश में अभी पर्यटन सीजन के दौरान सिविल पुलिस के कार्मिकों को ही प्रशिक्षण देकर पर्यटन स्थलों में पर्यटन पुलिस के रूप में तैनात किया जाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए जेल मैनुअल एवं जेल एक्ट को उत्तराखंड की परिस्थिति के अनुसार संशोधित करते हुए राज्य में लागू करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने मॉडल फायर बिल के संबंध में पुलिस मुख्यालय से सुस्पष्ट प्रस्ताव प्राप्त करने को कहा।
टास्क फोर्स का हो गठन
नशीले पदार्थों की तस्करी पर रोक के लिए उन्होंने टास्क फोर्स के समयबद्ध गठन करने और जिला स्तर पर मासिक बैठकों को नियमित रूप से करने के निर्देश दिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय से संबंधित संवेदनशील प्रकरणों और ऐसे प्रकरण जिनका अंतरराज्यीय एवं अंतरराष्ट्रीय गठजोड़ नजर आता है, उनमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी और राष्ट्रीय क्राइम ब्यूरो का भी सहयोग लिया जाए।
विदेशी पंजीकरण एक्ट के नियमों में हो संशोधन
अपर मुख्य सचिव ने राज्य में संचालित होटलों में ठहरने वाले विदेशी नागरिकों से नियमानुसार आवश्यक रूप से सी फार्म भरवाने के निर्देश दिए। केंद्रीय गृह मंत्री ने विदेशी पंजीकरण एक्ट के नियमों में आवश्यक संशोधन के लिए प्रस्ताव भी उपलब्ध कराने को कहा।