उत्तराखंड में अब ड्रोन क्षेत्र को विस्तार मिल सकेगा। कैबिनेट ने इसके लिए उत्तराखंड ड्रोन प्रोत्साहन एवं उपयोग नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस नीति के जरिये सरकार ने प्रदेश में निर्माण व सेवा क्षेत्र में एक हजार करोड़ रुपये के निवेश का लक्ष्य रखा है।
10 हजार लोगों को मिलेगा रोजगार
नीति में ड्रोन निर्माण व सेवा के क्षेत्र में निवेश करने वालों को एक करोड़ रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। साथ ही सरकार ने इस क्षेत्र में सेवा और ड्रोन पायलट के जरिये 10 हजार व्यक्तियों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में ड्रोन को भविष्य के क्षेत्र के रूप में देखा जा रहा है। गुरुवार को सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने कैबिनेट में उत्तराखंड ड्रोन प्रोत्साहन एवं उपयोग नीति का प्रस्ताव पेश किया।
ड्रोन के इस्तेमाल से होगा यह फायदा
इस नीति में केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2021 में लागू की गई ड्रोन नियमावली को शामिल किया गया है। इसमें ड्रोन का इस्तेमाल सामरिक, स्वास्थ्य व सेवा क्षेत्र में करने के बिंदु समाहित किए गए हैं।
नीति में सरकारी कार्यों में ड्रोन का सहयोग लेने, ड्रोन कारिडोर और ड्रोन यातायात प्रबंधन की भी व्यवस्था की गई है। इसमें ड्रोन के निर्माण में निवेशकों को बढ़ावा देने, नए स्टार्ट अप को सहयोग प्रदान करने और आमजन में ड्रोन के प्रति जागरूकता की भी व्यवस्था की गई है।
10 सदस्य राज्य ड्रोन समिती का होगा गठन
इसमें 100 करोड़ के निवेश और प्रथम वर्ष में 250 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करने वालों को एमएसएमई नीति के प्रविधानों में छूट देने का प्रविधान भी किया गया है। नीति में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 10 सदस्य राज्य ड्रोन समिति का गठन प्रस्तावित किया गया है, जिसमें सचिव सूचना प्रौद्योगिकी सदस्य सचिव की भूमिका में रहेंगे।