ITR Filing 2023 देश के सभी टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई 2023 तक रिटर्न फाइल करना है। देश में अभी तक 3 करोड़ से ज्यादा करदाता ने रिटर्न फाइल कर दिया है। इसमें से 2 करोड़ से ज्यादा रिटर्न को वेरीफाई भी कर दिया गया है। अगर आप सही समय-सीमा के भीतर रिटर्न फाइल नहीं किया है तो आपको कितनी पेनल्टी देनी होगा? आइए विस्तार से जानते हैं।
देश में सभी टैक्सपेयर्स 31 जुलाई 2023 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। इस तारीख से पहले रिटर्न फाइल करना बहुत जरूरी है। अगर आप साल में 2.5 लाख रुपये ज्यादा कमाते हैं तो आपको रिटर्न फाइल करना चाहिए।
आप अगर ये सोच रहे हैं कि रिटर्न फाइल की तारीख को आगे बढ़ाया जाएगा तो आपको बता दें कि सरकार ने साफ कह दिया है कि रिटर्न की तारीख को अब आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। सभी टैक्सपेयर्स को 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल कर देना चाहिए। अगर आप 31 जुलाई 2023 तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आपको बाद में लेट फीस देनी होगी।
31 जुलाई के बाद कब तक कर सकते हैं रिटर्न फाइल:
अगर कोई करदाता 31 जुलाई 2023 तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो उनके पास दूसरा मौका है। कोई भी करदाता जिन्होंने 31 जुलाई तक रिटर्न फाइल नहीं किया है वो 31 दिसंबर 2023 तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम एक साल में 5 लाख रुपये तक है तो आपको 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। वहीं जिनकी एनुअल इनकम 5 लाख रुपये से ज्यादा है तो आपको इनकम टैक्स ऐक्ट 234F के तहत 5,000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
आपको देना पड़ सकता है 10,000 रुपये का जुर्माना:
अगर आप 31 दिसंबर 2023 के बाद रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको 10 हजार रुपये का जुर्माना भरना होगा। इसी के साथ आप अगर 31 जुलाई 2023 तक रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो आयकर अधिनियम के 234A के तहत आप जब तक आईटीआर फाइल करते हैं तो उस महीने तक आपको 1 फीसदी का इंटरेस्ट चुकाना होगा।
गलत सूचना देने से बचें:
आपको रिटर्न फाइल करते समय सभी बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आप आयकर विभाग से कोई भी जानकारी छुपाते हैं तो ये आपको महंगा पड़ सकता है। आपको कभी भी कोई जानकारी गलत नहीं बताते हैं तो आपको 200 फीसदी तक की पेनल्टी भरनी होगी।
कोई टैक्सपेयर्स अगर जानबूझकर रिटर्न फाइल नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में इनकम टैक्स विभाग नोटिस जारी कर सकता है। इसके साथ ही वो छापा भी मार सकते हैं।